पश्चिम बंगाल: 30 सितंबर तक बढ़ी लॉकडाउन की पाबंदियां

₹30000 तक के महाडिस्काउंट पर मिल जाएंगे ये Gaming Laptop दवाओं का लाखों का खर्चा बचा लेगी ये दाल लखनऊ में सपा नेता राजकिशोर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली भरतपुर : ऐतिहासिक गंगा मंदिर सुल्तानपुर में स्कूली बच्चों ने मतदाताओं को किया जागरूक बुलंदशहर में मुठभेड़ मे दो इनामी बदमाश गिरफ्तार गेहूं खरीद में लापरवाही बरतने पर पांच सहकारिता अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 5 किलोमीटर जाल फेंसिंग का काम हुआ पूरा पीलीभीत के पत्रकार का हल्द्वानी में आकस्मिक निधन होने से शोक सरकारी ऐप से करें UPI Payment आज का राशिफल अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 01 लाख से अधिक लोगों ने ली मतदान की शपथ टाटा आईपीएल को लेकर धर्मशाला पहुँची किंग्स इलेवन पंजाब की टीम , सीएसके मौसम विभाग का पूर्वानुमान मुंगेली में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई प्रभातफेरी रायपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यू-ट्यूबर्स ने मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया बलरामपुर जिले के शहीद पार्क में ‘‘सुरमयी शाम’’ नामक स्वीप संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 11वीं सूची आज का राशिफल आई पी एल मैचों को लेकर धर्मशाला में उत्साह

पश्चिम बंगाल: 30 सितंबर तक बढ़ी लॉकडाउन की पाबंदियां

Anjali Yadav 15-09-2021 14:46:48

अंजलि यादव,         
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,         


नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. बुधवार को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रतिबंधों और उसे लेकर दी गई छूट की समय सीमा अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. स्वास्थ्य सेवाओं, कानून और व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

 

बता दें कि राज्य में लगाए गए प्रतिबंध, पहले 16 मई को लगाए गए और फिर नियमित अंतराल पर बढ़ाए गए थे, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त होने वाली थी. जारी अधिसूचना में कहा गया है, “मास्क पहनना, शारीरिक
दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए.” राज्य सरकार ने आदेश के अनुसार, सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों को आधी जनशक्ति के साथ काम करने की अनुमति दी है.

 

आदेश में कहा गया है, “स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था, कृषि उपज और अन्य आपातकालीन सेवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा.” जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

 

“प्रतिबंध उपायों का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आईपीसी की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.” राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में फिलहाल कुछ ज्यादा रियायत नहीं बरती है.

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :